मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए एक से बढ़कर एक सहायता प्रदान कर रही है उन सभी योजनाओं में “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana” काफी कारगर साबित हुआ है और 2026 में भी इस योजना का लाभ किसानों को मिलने वाला है कृषक मित्र योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों के खेत में पंप के लिए बिजली की व्यवस्था पर होने वाले खर्च में 40% का हिस्सेदारी राज्य सरकार दे रही है और 10% की राशि बिजली का वितरक कंपनी के द्वारा दिया जाता है और 50% का खर्च किसानों को देना होता है जिसके द्वारा कम खर्चे में ही किसानों के खेत तक मोटर पंप चलाने के लिए बिजली पहुंचाई जाती है और ताकि किसानों को सशक्त बनाया जा सके और उनकी सिंचाई से संबंधित समस्याओं का निदान हो सके मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत किसान 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक हॉर्स पावर जैसे 5 हॉर्स पावर के भी मोटर लगा सकते हैं और उसे संचालित कर सकते हैं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ सितंबर 2023 में हो चुका है और इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको योजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है इसलिए इस आर्टिकल में हम कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश 2026 का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा? और इस योजना से मिलने वाले लाभ क्या-क्या हैं? तथा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है? और आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?इत्यादि तमाम जानकारी यहां पर नीचे प्रदान किया गया है|

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संक्षिप्त विवरण (short details)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana ) |
| राज्य का नाम | मध्य प्रदेश |
| योजना प्रारंभ वर्ष | 2023 |
| लाभ के पात्र | मध्य प्रदेश के किसान |
| विभाग का नाम | मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
| आधिकारिक वेबसाइट लिंक | portal.mpcz.in |
| योजना प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री | माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान |
| दस्तावेज | आधार कार्ड, खतौनी नकल, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र |
| आवेदन शुल्क | बिजली वितरण कंपनी के अनुसार उचित शुल्क |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ (profit of schemes)
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के द्वारा मध्य प्रदेश के किसान अपने खेतों तक आसन खर्चे में बिजली ले जाने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि एक सामूहिक किसान के लिए बिजली ले जाने में कम खर्च लगता है जिसमें सभी किसानों को मिलकर पिलर तार तथा ट्रांसफार्मर पर आने वाले खर्च का 50% किसानों को देना होता है इसलिए आधी रकम में ही किसानों के खेत तक बिजली पहुंच जाती है किसानों को तीन हॉर्स पावर या उससे अधिक के पंप लगाने के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त होती है जो की पूर्ण रूप से स्थाई होती है इसके अलावा बिजली बिल में भी आधी राशि अनुदान के तौर पर बिजली वितरक कंपनी के पास भेजा जाता है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के कौन-कौन से लाभ हैं नीचे लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं
- कृषि के लिए उन्नत सिंचाई व्यवस्था
- फसलों को उचित समय पर पानी की व्यवस्था
- सिर्फ 50% खर्च में पिलर बिजली तथा ट्रांसफार्मर खेत तक पहुंचता है
- बिजली बिल में 50% की राशि किसान को देनी होती है
- गरीब कृषकों को पानी का उचित साधन प्राप्त होता है
- योजना के तहत 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक के मोटर पंप चलाने के कनेक्शन मिलते हैं
- पानी की उचित व्यवस्था से अनाज के पैदावार में वृद्धि
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के उद्देश्य (Objectives of the scheme)
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के लिए फसलों की उचित सिंचाई के लिए मोटर पंप कनेक्शन पर सहायता प्रदान कर रही है जो कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के द्वारा प्राप्त होते हैं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के द्वारा अनेक लाभ किसानों को मिल पाते हैं और गरीब किसान भी अपने खेतों में मोटर पंप लगाने में सक्षम हो पता है क्योंकि कनेक्शन को खेत तक पहुंचने में होने वाले खर्च में किस को 50% की राशि का भुगतान करना होता है इसके अलावा 40% का भुगतान राज्य सरकार करती है और 10% का भुगतान बिजली वितरक कंपनी के द्वारा किया जाता है और बिजली बिल पर भी राज्य सरकार 50% की रकम अनुदान के तौर पर वितरक कंपनी को प्रदान करती हैं कृषक मित्र योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं
- गरीब किसानों को उन्नत सिंचाई के लिए प्रोत्साहन देना
- फसलों की पैदावार में वृद्धि करना
- कृषि के लिए प्रोत्साहन
- कृषक की सिंचाई समस्या को दूर करना
- कृषकों की आय में वृद्धि करना
- फसलों को अनियमित वर्षा से सुरक्षित करना
- किसानों को आत्मनिर्भर बनाना
- किसानों को कम लागत में उचित सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराना
- डीजल चालित पंप से छुटकारा दिलाना
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की पात्रता (eligibility)
मध्यप्रदेश में रहने वाले किसान इस योजना के पात्र हैं और कृषक मित्र योजना का पूर्णतया लाभ ले सकते हैं और बिजली कनेक्शन को अपने खेत तक पहुंच कर उचित सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं यह योजना सिर्फ किसानों के लिए ही उपलब्ध है अतः यह सबसे अत्यंत आवश्यक है कि लाभार्थी को एक कृषक होना अनिवार्य है इसके बावजूद भी कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश का लाभ लेने के लिए कौन-कौन सी पात्रता आवश्यक है यहां पर नीचे लिस्ट के माध्यम से बताया गया है
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- लाभार्थी एक किसान या किसानों का समूह होना चाहिए
- लाभार्थी के पास बिजली पंप चलाने के लिए उचित खेत होना अनिवार्य है
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के आवश्यक दस्तावेज (documents)
यदि आप कृषक मित्र योजना के अंतर्गत अपने खेतों की सिंचाई के लिए अपने खेत तक मोटर पंप चलाने के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक किसान या किसानों का समूह मिलकर लागत की 50% राशि एकत्र करने के बाद वितरक कंपनी दफ्तर में जाना होगा और वह राशि जमा करना होगा इसके अलावा कुछ आवश्यक दस्तावेज मांगे जाते हैं जिन्हें देना अनिवार्य है तभी आपकी कृषक मित्र योजना का आवेदन प्रक्रिया पूरा हो पाएगा अतः वह आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खतौनी की नकल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (apply online)
- मध्य प्रदेश में लागू की गई योजना कृषक मित्र योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की विद्युत विभाग के आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाना होगा|
- जब आप होम पेज पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको Vendor वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना|
- अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- यहां पर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर तथा विद्युत वितरण कंपनी का नाम भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के द्वारा सत्यापित कर लेना|
- इस प्रकार से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है अब आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है|
- अब यहां पर आपको न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- यहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है|
- इसके बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा वह सभी जानकारी भरने के बाद सभी दस्तावेज अपलोड करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपके आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगा|
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने तथा उचित राशि जमा करने के लगभग 6 महीने बाद आपके खेत में पंप कनेक्शन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा|
आपके प्रश्न (FAQ)
प्रश्न-मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2026 क्या है?
उत्तर-मध्य प्रदेश के किसानों को प्रत्येक खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए लगने वाली राशि में सिर्फ एक किसान या कई किसान मिलकर लागत का 50% राशि का भुगतान करके अपने खेत में तीन हॉर्स पावर या उससे अधिक के मोटर पंप के कनेक्शन करवा सकते हैं और बिजली बिल में भी 50% सब्सिडी के तौर पर बिजली वितरण कंपनी को राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है इसलिए बिजली बिल की आधी राशि ही किस को भुगतान करनी पड़ती है|
प्रश्न-मध्य प्रदेश में कृषक मित्र योजना क्या है?
उत्तर-मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सितंबर 2023 में कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया जिसके तहत किसानों को अपने खेत में वाटर पंप चलाने के लिए बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराती है तथा बिजली कनेक्शन में आने वाली खर्च जैसे पिलर तार तथा ट्रांसफार्मर का 50% किस को देना होता है और 40% राज्य सरकार भुगतान करती है तथा 10% बिजली वितरण कंपनी स्वयं वहन करता है और बिजली बिल में भी 50% अनुदान के तौर पर राज्य सरकार बिजली वितरण कंपनी को प्रदान करती है इस योजना के द्वारा गरीब किसान भी अपने खेतों में उन्नत सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं|
प्रश्न-कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में कब चालू हुई?
उत्तर-कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में सितंबर 2023 में चालू हुई थी|
प्रश्न-कृषक मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर-कृषक मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र तक मोटर पंप चलाने के लिए बिजली पहुंचाना है तथा किसानों को फसलों के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था प्रदान करना है|
प्रश्न-कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के क्या लाभ है?
उत्तर-कृषक मित्र योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को उनके खेत तक बिजली पहुंचाने में लगने वाले खर्च का 40% राज्य सरकार वहन करती है और 10% बिजली वितरण कंपनी वहां करती है इसलिए किसान को 50% की राशि ही भुगतान करनी पड़ती है और उसके खेत तक बिजली के तार तथा ट्रांसफार्मर पहुंच जाते हैं इसके अलावा बिजली बिल में भी 50% की राशि ही देना होता है क्योंकि 50% की राशि राज्य सरकार अनुदान के तौर पर बिजली वितरण कंपनी को प्रदान करती है|
प्रश्न-आवेदन के पश्चात कार्य प्रारंभ होने की समय सीमा कितनी है?
उत्तर-आवेदन करने के पश्चात आवश्यक राशि भुगतान करने के बाद लगभग 6 महीने बाद कार्य प्रारंभ हो सकती है|
प्रश्न-मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर-मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक तथा उसके नाम पर खेत होना अनिवार्य है|
प्रश्न-मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर-मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र खतौनी विवरण तथा पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है|