mukhyamantri samuhik vivah yojana up 2026: ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश सरकार गरीब कन्याओं के विवाह के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है ताकि लड़कियां किसी भी माता-पिता के सिर का बोझ ना बने अतः लड़कियों के विवाह करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 ( mukhyamantri samuhik vivah yojana up 2026) के अंतर्गत ₹101000 प्रदान करती है ताकि विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची को कम किया जा सके इस योजना के अंतर्गत कम से कम 10 जोड़े एक मंडप में एक साथ बैठकर विवाह की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं जिसकी वजह से विवाह में होने वाले फिजूल खर्च कम होते हैं और इस विवाह में आने वाले सभी खर्च को सरकार के द्वारा वहन किया जाता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कन्या के खाते में 60 हजार से 64 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं तथा विवाह की सामग्री जैसे कपड़े गहने तथा पूजा पाठ संबंधी सामग्री के लिए 21000 से 25000 रुपए दिए जाते हैं इसके अलावा शादी के पंडाल, सजावट, भोजन तथा पानी की व्यवस्था के लिए ₹15000 दिए जाते हैं कुल मिलाकर प्रति जोड़ा यह राशि 101000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करती है अतः यदि आप भी सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि आज के इस पोस्ट में हम आप लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं यहां पर आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जुड़े हुए अनेक प्रश्न जैसे सामूहिक विवाह योजना के कौन-कौन से लाभ हैं? तथा सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज क्या है? इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 का ऑनलाइन आवेदन तथा पंजीकरण कैसे किया जाता है? इत्यादि तमाम प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको मिलने वाले हैं

mukhyamantri samuhik vivah yojana up 2026: ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 का संक्षिप्त विवरण (short details)

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (mukhyamantri samuhik vivah yojana up 2026)
योजना का वर्ष2026
योजना के लाभविवाह में होने वाले फिजूल खर्ची पर रोक, गरीब कन्याओं के माता-पिता को आर्थिक मदद
लाभ की राशि₹101000 रुपए
विभाग का नामउत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग
प्रदेश का नामउत्तर प्रदेश
पात्रताउत्तर प्रदेश का निवासी, वार्षिक आय 350000 से कम, लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक, विधवा की पुत्री, तलाकशुदा कन्या तथा दिव्यांग कन्या के लिए प्राथमिकता
दस्तावेजवर वधू का आधार कार्ड, वर वधू का संयुक्त फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र
आधिकारिक वेबसाइट लिंकshadianudan.upsdc.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0522-220 9259

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के लाभ (benefits)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के कन्याओं को शादी करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर रही है जिसके अंतर्गत पहले ₹100000 मिलता था जो अब 2026 में बढ़कर 101000 हो गया है और इस योजना के अंतर्गत कम से कम 10 जोड़े एक साथ एक पंडाल में बैठकर शादी करते हैं जिसके वजह से वैवाहिक कार्यक्रम में होने वाले फिजूल खर्च को काम किया जाता है और गरीब कन्याओं के माता-पिता को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और वर तथा वधू विवाह के पश्चात अपना घर बसा सके इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार योजना की कुल राशि एक साथ नहीं प्रदान करती है यह राशि अलग-अलग किस्तों में प्रदान की जाती है जो निम्नलिखित हैं

  • 60000 से 64000 रुपए कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े और अपना परिवार जोड़ने में तथा घर बसाने में परेशानी ना हो
  • 21000 से ₹25000 शादी में जरूर की सामग्री जैसे- गहने, कपड़े पूजा पाठ की सामग्री तथा अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए प्रदान की जाती है
  • ₹15000 पंडाल तथा सजावट और भोजन तथा पानी की व्यवस्था के लिए प्रदान की जाती है
  • सभी खर्च को मिलाकर 101000 रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य (Objectives of the scheme)

उत्तर प्रदेश के गरीब माता-पिता अपनी कन्याओं के विवाह के लिए अनेक परेशानियों का सामना करते हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना लागू किया ताकि एक साथ जब 10 जोड़े से अधिक विवाह होंगे तो उनमें आने वाले फिजूल खर्ची पर रोक लगाया जा सकेगा और गरीब माता-पिता को आर्थिक मदद प्राप्त होगी जिससे गरीब किसानों को अपनी जमीन बेचने तथा सेठ महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी और उनका जीवन स्तर मजबूत बनेगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं

  • विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची पर रोक लगाना
  • गरीब कन्याओं के माता-पिता को कर्ज में डूबने से बचाना
  • गरीब कन्याओं के शादी समारोह को सम्मानजनक ढंग से करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना
  • दहेज प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना
  • बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाना
  • विभिन्न धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह करना
  • विवाह के बाद वर वधू को घर बसाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना
  • समाज में कन्याओं के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना
  • लिंगानुपात में समानता बनाए रखना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता (eligibility)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसी भी वर्ग के वर वधू ले सकते हैं लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ योग्यता मानदंड अत्यंत आवश्यक हैं जो निम्नलिखित है

  • कन्या तथा कन्या के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए
  • परिवार की कुल वार्षिक आय 350000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लड़के की उम्र 21 साल तथा लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए
  • निराश्रित कन्या, विधवाओं की कन्या, तलाकशुदा कन्या, विकलांग कन्याओं को इस लाभ के लिए प्राथमिकता दी जाती है
  • सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो गरीब हैं वह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं
  • कम से कम 10 जोड़े एक साथ विवाह के लिए होने चाहिए

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवश्यक दस्तावेज (documents)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार पात्र दूल्हा दुल्हन को 101000 रुपए की राशि प्रदान करती है जिनमें शादी समारोह में आने वाले सभी खर्च सम्मिलित हैं इसके अलावा घर बसाने के लिए कन्याओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं अतः मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होना अत्यंत आवश्यक है जो निम्नलिखित है

  • वर वधू का आधार कार्ड
  • वर वधू का संयुक्त फोटो
  • कन्या के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • वर वधु दोनों का जाति प्रमाण पत्र
  • वर वधु दोनों का जन्म प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट
  • वर वधु दोनों का निवास प्रमाण पत्र
  • कन्या का आधार लिंक बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन (apply online)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शादी अनुदान योजना वाली वेबसाइट पर किया जाता है और इसका ऑनलाइन आवेदन फार्म किस प्रकार से भरना है आज के इस पोस्ट में हम आप लोगों को बताने वाले हैं

उत्तर प्रदेश सामाजिक विवाह योजना 2026 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको शादी अनुदान के आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है

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  • यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो आपको लोगों पर क्लिक करना है अन्यथा “रजिस्टर” पर क्लिक करें
  • यहां पर आपको आवेदक का आधार नंबर डाल देना है और जाति वर्ग का चुनाव करना है तथा कैप्चा भरने के बाद “आधार प्रमाणीकरण हेतु ओटीपी भेजें” पर क्लिक कर देना है
  • अब आधार पर लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जिसे डालकर आधार सत्यापित कर लेना है
  • अब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेना है
  • फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है और “लॉगिन” पर क्लिक करना है
  • लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आवेदन फॉर्म को खोल लेना है
  • आवेदन फार्म में आपको सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक भर लेना है
  • दूसरे स्टेप में आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर देना है
  • तीसरी स्टेप में आधार से लिंक बैंक पासबुक को स्कैन करके अपलोड करना है
  • अब “सबमिट” बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी
  • संलग्न अधिकारियों के द्वारा आपके दस्तावेज तथा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपको उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹101000 का लाभ मिल जाएगा

आपके प्रश्न (FAQ)

प्रश्न-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 क्या है?

उत्तर-उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक साथ कम से कम 10 जोड़े का विवाह एक ही पंडाल में किया जाता है जिसके अंतर्गत लगने वाले सभी खर्च का वहन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार 101000 रुपए की राशि प्रदान करती है जिसे सामूहिक विवाह योजना 2026 के नाम से जाना जाता है

प्रश्न-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के अंतर्गत कितने रुपए मिलते हैं?

उत्तर-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के अंतर्गत ₹101000 की राशि मिलती है

प्रश्न-सामूहिक विवाह योजना 2026 के पैसे कितने दिनों में आ जाते हैं?

उत्तर-सामूहिक विवाह योजना 2026 का आवेदन करने के बाद विवाह के दिन ही इसका पूर्ण सत्यापन किया जाता है इसलिए विवाह के लगभग 15 से 20 दिनों में योजना की राशि मिल जाती है

प्रश्न-सामूहिक विवाह योजना 2026 के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

उत्तर-सामूहिक विवाह योजना 2026 का लाभ लेने के लिए कन्या के “अभिभावक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए” तथा उनकी “वार्षिक आय 350000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वर की उम्र 21 वर्ष तथा वधू की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, विवाह के लिए कम से कम 10 जोड़े इकट्ठा होना अनिवार्य है

प्रश्न-उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

उत्तर-उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 का लाभ लेने के लिए वर वधू के “आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कन्या के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, वर वधू का संयुक्त तस्वीर, कन्या का आधार से लिंक बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र तथा मोबाइल नंबर” होना अत्यंत आवश्यक है

प्रश्न-उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 का ऑनलाइन आवेदन कहां से किया जाता है?

उत्तर-उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2026 का ऑनलाइन आवेदन शादी अनुदान के आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा किया जाता है

प्रश्न-क्या लड़का भी उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है?

उत्तर-नहीं, सिर्फ कन्या और उसके माता-पिता का ही उत्तर प्रदेश का होना आवश्यक है

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