उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य कर रही है ताकि किसानों की आर्थिक परेशानियों और गरीबों को दूर किया जा सके उन सभी कल्याणकारी प्रयासों में से किसान दुर्घटना बीमा योजना ( Farmer Accident Insurance Scheme) एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ताकि किसी कृषक परिवार की दुर्घटना हो जाने के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े इसलिए यदि कोई भी क्षेत्र में कृषक की मृत्यु हो जाती है या अस्थाई रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अलग-अलग राशि सहायता के तौर पर कृषक के परिवार वालों को मिलने की योजना है किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता राशि मुआवजा के तौर पर दिया जाता है ताकि कृषक की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार तथा बच्चों को गरीबी तथा आर्थिक समस्या से न जूझना पड़े अतः यहां पर आपको किसान दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी जैसे किसान दुर्घटना बीमा योजना क्या है? और इस योजना का लाभ किस-किस को मिलेगा? और इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तमाम लोग जानकारी के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं जो बाद में जानने के पश्चात काफी पश्चाताप करते हैं अतः इस पोस्ट में पूरी जानकारी प्राप्त करें और किसान दुर्घटना बीमा योजना का पूर्णतया लाभ ले जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ₹500000 का मुआवजा कृषक परिवारों को दी जाती है

किसान दुर्घटना बीमा योजना का विवरण (short details)
किसान दुर्घटना बीमा योजना को किसान कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले कृषक परिवारों में यदि किसी भी परिवार को आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या स्थाई रूप से वह विकलांग हो जाता है उसके लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है जो की आपको निर्धारित दस्तावेज को देने के पश्चात किसान के परिवार को मिलती है किस प्रकार की दुर्घटना में कितनी राशि मिलेगी इसके बारे में भी यहां पर नीचे हमने जिक्र किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार की दुर्घटना में या विकलांगता में कितनी राशि प्रदान की जाएगी किसान दुर्घटना बीमा योजना में मुआवजा की अधिकतम सीमा ₹500000 है और इसका आवेदन आप ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल पर भी कर सकते हैं इसके अलावा ऑफलाइन भी अपने जिले में जाकर तहसील में इसकी ऑफलाइन अप्लाई भी की जाती है तथा 15 से 25 दिनों के भीतर सभी जानकारी सत्यापित होने के पश्चात किसान के बेटे, बेटियां, पत्नी, माता-पिता, पोते ,पोतियो तथा बहू को यह राशि प्रदान की जाती है
| योजना | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | किसान दुर्घटना बीमा |
| राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
| योजना की अधिक्तम सहायता राशि | 5 लाख रुपये |
| योजना का लाभार्थी | किसान |
| योजना के लाभ के हकदार | मृत या दिव्यांग के माता पिता बेटा बेटी बहू और पौत्र पुत्री |
| आवेदन की समय सीमा | दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर |
| योजना आवेदन का अधिकारिक पोर्टल | bor.up.gov.in/ |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफ़लाइन |
| दस्तावेज़ | आधार, पैन, बैंक पासबुक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खतौनी विवरण, मोबाइल नंबर, दिव्यांग प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र |
दुर्घटना का कारण (region of accident)
- आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटना
- बिजली के तार से करंट लग जाने से दुर्घटना
- खेत में कार्य करते समय ट्रैक्टर से होने वाली दुर्घटना
- पेड़ से गिरने पर होने वाली दुर्घटना
- मकान गिर जाने के कारण दुर्घटना
- जंगली जानवर के आक्रमण से होने वाली दुर्घटना
- सांप के काटने से होने वाली दुर्घटना
- तालाब नदी नाले तथा नहर में डूबने से होने वाली दुर्घटना
- गैस लीक करने से होने वाली दुर्घटना
- रोड पर वाहन चलाते समय होने वाली दुर्घटना
- ट्रेन वायुयान या अन्य किसी वाहन से होने वाली दुर्घटना
- आग लगने के कारण होने वाली दुर्घटना
- आंधी तूफान में पेड़ गिर जाने से या दब जाने से होने वाली दुर्घटना
किस प्रकार की विकलांगता में कितनी राशि मिलेगी (benefits)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| 25% से अधिक 50% से कम अस्थाई विकलांगता | 1 से 2 लाख रुपए तक |
| एक हाथ या एक पैर अथवा एक आंख की अस्थाई विकलांगता | 2 लाख से 250000 रुपए तक |
| एक हाथ एक पैर की स्थाई विकलांगता | 5 लाख रुपए |
| दोनों पैर की अस्थाई विकलांगता | 5 लाख रुपए |
| दोनों हाथ अथवा दोनों पैर की अस्थाई विकलांगता | 5 लाख रुपए |
| मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक क्षमता | 5 लाख रुपए |
किसान दुर्घटना बीमा योजना के मुख्य बिंदु (main point)
- किसान की दुर्घटना होने के 45 दिनों के भीतर इस योजना का आवेदन दर्ज करें कुछ परिस्थितियों में यह एक महीने तक भी बढ़ाई जा सकती है|
- आवेदन करते समय पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा FIR रिपोर्ट होना अत्यंत आवश्यक है तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा|
- किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ किसानों के लिए ही है इसके लिए किसान के खेत की खतौनी या नकल होना अनिवार्य है|
- किसान की दुर्घटना के पश्चात योजना की राशि किसान के माता-पिता पुत्र, पुत्री तथा बहू और बेटे को ही मिल सकती है|
- इस योजना का आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर किसान के घर वालों के बैंक खाते में राशि का भुगतान कर दिया जाता है|
- इस योजना का आवेदन करने के पश्चात जिलाधिकारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं उसके बाद ही इस योजना की राशि भेजी जाती है|
- किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए चिकित्सक के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- किसान दुर्घटना बीमा योजना की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए तक है|
- गैर रैयत किसान यानी (बटाईदार) किसानों को गांव के प्रधान तथा सरपंच के द्वारा बटाईदार किसान होने का प्रमाण पत्र देना होगा|
- आत्महत्या से हुई मृत्यु को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है अतः आत्महत्या से हुई कृषक की मृत्यु के परिवार वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता(eligibility)
- किसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए
- दुर्घटना हुई किसान कि आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष तक होनी चाहिए
- लाभार्थी को कृषक होने का प्रमाण देना होगा अर्थात जमीन के कागजात देने होंगे
- लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी अधिकतम कमाई खेती के द्वारा होती है
- किसान का आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
- दुर्घटना होने पर किसान का पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा FIR रिपोर्ट देना अनिवार्य है
- योजना का लाभ 25% से ऊपर की विकलांगता होने पर ही यह योजना का लाभ दिया जाएगा
- सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही संपूर्ण दस्तावेज देने पर ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा
- बटाईदार किसानों को एक फॉर्म भरना होगा तथा गांव के मुखिया के हस्ताक्षर के द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि वह एक बटाईदार किसान है और उसकी आजीविका खेती पर ही निर्भर है
आवश्यक दस्तावेज(required documents)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पंचनामा (पोस्टमार्टम करना संभव न होने की स्थिति में)
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु हो जाने की स्थिति में)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित (दिव्यांग होने की स्थिति में)
- कृषक प्रमाण पत्र
- FIR रिपोर्ट
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार से लिंक बैंक पासबुक
- खेत की नकल यानी खतौनी विवरण
- निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का निवासी)
यहां पर आपको आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है इसके बाद भी यदि किसी के पास भूमि नहीं है और वह किसी अन्य के भूमि पर खेती करता है जैसे बटाईदार खेती पटौतन खेती तथा रेहन खेती का किसान है तो उसके लिए भी यह योजना का लाभ पूर्णतया मिलने वाला है उसके लिए ग्राम प्रधान तथा लेखपाल के द्वारा एक फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करना होगा ताकि यह प्रमाणित हो सके कि यह किसान किसी अन्य भू स्वामी के जमीन पर खेती करता है और इसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है उसके बाद गैर रैयत किसान को भी इस योजना का पूर्णतया लाभ मिलने वाला है
किसान दुर्घटना बीमा योजना का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?(how to apply online)
- किसान दुर्घटना बीमा योजना का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट bor.up.gov.in/के होम पेज पर जाना होगा
- होम पेज पर जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा और नीचे दाएं तरफ “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा


- यहां पर क्लिक करने के पश्चात सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जिसे डालने के बाद “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और ओटीपी प्राप्त करने के बाद यहां पर ओटीपी डालकर “लॉगिन” पर क्लिक करें
- लोगिन करने के पश्चात आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन” का चुनाव कर लेना है और ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
- जब आप ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन की तिथि अपने आप लिखकर आ जाएगी तथा आपको दुर्घटना की प्रकृति का चयन करना होगा यानी “मृतक है या दिव्यांग” है
- इसका चुनाव करने के बाद आपको “दर्ज करें” पर क्लिक कर देना है
- जब आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर सभी जानकारी भरना होगा
- इस फॉर्म में आपको दिव्यांग या मृतक का नाम तहसील जिला दुर्घटना तिथि जन्म तिथि तथा अन्य जो भी जानकारी हो भरना होगा
- उसके बाद आपको “आगे जाएं” पर क्लिक करना है और आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा
- इसके बाद आपको जो दस्तावेज बताए गए हैं वह यहां पर अपलोड करना होगा
- इसके बाद 45 दिनों के भीतर सत्यापित होने के पश्चात आपके बैंक अकाउंट में राशि का भुगतान कर दिया जाता है
किसान दुर्घटना बीमा योजना के महत्वपूर्ण लिंक्स (important links)
| जानकारी | लिंक |
|---|---|
| योजना का नाम | किसान दुर्घटना बीमा योजना |
| अधिकारी पोर्टल | bor.up.gov.in/ |
| हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
| ई डिस्टिक हेल्पलाइन ईमेल | cghelpdesk@gmail.com |
आपके प्रश्न(FAQ)
प्रश्न- दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कृषक परिवार को कितनी राशि दी जाती है?
उत्तर- दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कृषि परिवार को विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है यदि विकलांगता 25% से ज्यादा और 50% से कम है तो 1 लाख से लेकर 2 लाख तक मुआवजा देने का प्रावधान है तथा यदि विकलांगता 50% से अधिक है तो ऐसी स्थिति में 5 लाख तक का सहायता राशि प्रदान की जाती है|
प्रश्न-दुर्घटना बीमा योजना का लाभ परिवार के किस सदस्य को मिलता है?
उत्तर- किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किसान के माता-पिता बेटा बहू तथा पुत्री और पोते तथा पोती को मिलता है|
प्रश्न- किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि भुगतान बैंक अकाउंट में कितने दिनों में आ जाती है?
उत्तर-किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि का भुगतान आवेदन करने के 45 दिन में बैंक खाते में आ जाती है|
प्रश्न- कृषक दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है?
उत्तर-कृषक दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश के गरीब किसान को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है ताकि कृषक की विकलांग या मृतक हो जाने पर उनके परिवार तथा बच्चों को आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े और वह अपनी आजीविका संचालित कर सके|
प्रश्न-कृषक दुर्घटना बीमा योजना किन-किन प्रदेशों में लागू की गई है?
उत्तर-कृषक दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी अलग-अलग नाम से किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाती है
प्रश्न-क्या दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले कृषक को भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर- दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले कृषक को भी इस योजना का लाभ मिलेगा| इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा जो की ग्राम प्रधान और लेखपाल के द्वारा सत्यापित किया जाएगा की यह कृषक किसी अन्य व्यक्ति के जमीन पर खेती करता है|
प्रश्न- किसान दुर्घटना बीमा योजना का ऑनलाइन फॉर्म कौन से वेबसाइट पर भरना होगा?
उत्तर- किसान दुर्घटना बीमा योजना का ऑनलाइन फॉर्म https://bor.up.gov.in/ पर भरना होगा