Mukhyamantri Niji Nalkup Yojna 2026- बिहार निजी नलकूप योजना क्या है? ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?,पात्रता और सब्सिडी कितनी है?

बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2026 ( Mukhyamantri Niji Nalkup Yojna 2026) का गठन किया गया जिसके द्वारा बिहार में तमाम ऐसे असिंचित क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाती है और इस वजह से किसान काफी मेहनत के बावजूद भी फसलों की उचित समय पर सिंचाई न हो पाने के कारण पैदावार में कमी हो जाती है और इस कारण किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जाता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का आयोजन किया गया है जिसके द्वारा 15 मीटर से लेकर 70 मीटर तक की गहराई के लिए बिहार सरकार किसानों को अलग-अलग वर्ग के लोगों को अलग-अलग राशि की सब्सिडी दे रही है जिसमें सामान्य वर्ग को 50% की सब्सिडी और पिछड़े वर्ग को 70% की सब्सिडी और अनुसूचित जाति तथा जनजाति को 80% की सब्सिडी दे रही है ताकि सभी वर्ग के किसान अपने खेतों में नलकूप लगवा सके और समय पर अपने फसलों की सिंचाई कर सके ताकि पैदावार में वृद्धि हो बिहार निजी नलकूप योजना के अंतर्गत बिहार सरकार 35000 किसानों को नलकूप योजना के लिए सब्सिडी देने का घोषणा किया है आज के इस पोस्ट में यहां पर नीचे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2026 के बारे में पूर्णतया जानकारी दी गई है जिसमें निजी नलकूप योजना का आवेदन कैसे किया जाता है और इस योजना के कौन-कौन से लोग पात्र हैं और किस वर्ग को कितनी सब्सिडी दी जाती है इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर नीचे दिए गए हैं

Mukhyamantri Niji Nalkup Yojna 2026- बिहार निजी नलकूप योजना क्या है? ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?,पात्रता और सब्सिडी कितनी है?

निजी नलकूप योजना का संक्षिप्त विवरण (details)

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Mukhyamantri Niji Nalkup Yojna 2026)
राज्य का नामबिहार
योजना वर्ष2026
योजना का उद्देश्यअसिंचित क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना
योजना के लाभट्यूबवेल मोटर तथा बोर पर सब्सिडी
विभागलघु जल संसाधन विभाग
आधिकारिक पोर्टल लिंकmwrd.bihar.gov.in
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर0612-2215605
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक बैंक पासबुक, आधार लिंक मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के उद्देश्य (Objectives of the scheme)

बिहार में निजी नलकूप योजना 2026 में बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र तक सिंचाई की उचित व्यवस्था करना है ताकि किसान उन्नत खेती करने के लिए सक्षम हो सके और अपने फसल की पैदावार में वृद्धि कर सके निजी नलकूप योजना के अंतर्गत किसने की आय में वृद्धि करने की प्रयास की जा रही है ताकि किसान एक अच्छा जीवन स्तर जी सकें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं

  • हर खेत सिंचाई व्यवस्था
  • उन्नत तकनीक कृषि को प्रोत्साहन
  • कृषि को आत्मनिर्भर बनाना
  • किसानों की आय में वृद्धि करना
  • किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना
  • फसल की पैदावार में वृद्धि करना
  • छोटे किसानों को भी सिंचाई की उचित व्यवस्था प्रदान करना
  • अनियमित वर्षा के कारण होने वाले नुकसान से फसल को बचाना

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लाभ ( profit of the scheme)

बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना लागू करके प्रत्येक क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है जिसके अंतर्गत लाभार्थी को बोरिंग तथा इलेक्ट्रिक मोटर पर सब्सिडी मिलती है और यह सब्सिडी की राशि लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक अकाउंट में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से डाला जाता है इस योजना का लाभ प्रत्येक श्रेणी जैसे सामान्य पिछड़ी तथा पिछड़े अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और जनजाति को भी इस योजना का अलग-अलग दर से लाभ दिया जाता है

  • निजी नलकूप के द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई और उन्नत तकनीक की कृषि के द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि होती है
  • नलकूप की योजना के द्वारा गरीब और छोटे किसान भी सिंचाई के साधन का उचित प्रबंध कर पाते हैं
  • इस योजना के द्वारा किसने की आय में वृद्धि होती है
  • नलकूप योजना के द्वारा वर्षा पर निर्भरता कम होती है और कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है
  • नलकूप योजना के द्वारा सिंचाई की उचित व्यवस्था होने पर किसान समय-समय पर मनचाहा फसल की पैदावार कर सकता है
  • 70 मीटर की गहराई और 6 इंच व्यास में नलकूप की व्यवस्था हो जाती है

निजी नलकूप योजना में मिलने वाली सब्सिडी(subsidy)

बिहार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में अलग-अलग श्रेणी के किसानों को सब्सिडी की राशि प्रदान की जाती है जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों को 50% का अनुदान और पिछड़ी तथा पिछड़े अल्पसंख्यक को 70% का अनुदान तथा अनुसूचित जाति और जनजाति को 80% का अनुदान दिया जाता है ताकि गरीब और सीमांत किसान भी अपने खेतों में नलकूप की सुविधा का लाभ ले सकें और अपने फसलों की उचित समय पर सिंचाई कर सकें योजना की सब्सिडी दो प्रकार से लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं जो निम्न प्रकार के हैं

1-बोरिंग पर मिलने वाला अनुदान

बिहार सरकार निजी नलकूप योजना के तहत सबसे पहले बोरिंग पर 15 मीटर से लेकर 70 मीटर तक अनुदान प्रदान करती है जो की अलग-अलग श्रेणी के किसानों को अलग-अलग राशि के रूप में प्राप्त होती है बोरिंग की व्यास 5 इंच से 6 इंच तक और कम से कम 15 मीटर और अधिक से अधिक 70 मीटर तक ही इस योजना में सब्सिडी मिलने का प्रावधान दिया गया है जो यहां पर नीचे आप सूची में किसान की श्रेणी के अनुसार देख सकते हैं

क्रम संख्याजाति श्रेणीअनुदान की दरप्रति मीटर अनुदान राशिअधिकतम अनुदान राशि
1सामान्य50%600 रुपए42000 रुपए
2पिछड़ी /पिछड़ी अल्पसंख्यक70%840 रुपए58800 रुपए
3अनुसूचित जाति /जनजाति80%960 रुपए67200 रुपए

2-मोटर पंप पर मिलने वाला अनुदान

निजी नलकूप योजना के अंतर्गत मोटर पंप खरीदने पर भी अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग राशि की सब्सिडी दी जाती है मोटर पंप की क्षमता “2HP, 3 HP और 5 HP” मोटर के लिए अनुदान की राशि प्रदान की जाती है जिनके अलग-अलग अनुदान की सीमा निर्धारित की गई है जो अलग-अलग जाति के किसानों को दिया जाता है निजी नलकूप योजना में मिलने वाली मोटर पंप की अनुदान की राशि यहां पर आपको पंप क्षमता के अनुसार अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है जो निम्न प्रकार से हैं

सामान्य वर्ग 50% अनुदान

सामान्य वर्ग के किसानों को बिहार सरकार 2 HP के मोटर पंप पर ₹10000 का अनुदान और और 3 HP के मोटर पर 12500 रुपए का अनुदान तथा 5 HP के मोटर पर ₹15000 का अनुदान प्रदान करती है जो की मोटर के खरीद राशि का 50% की राशि है अतः सामान्य वर्ग के किसान मोटर पंप की आधी रकम अनुदान के रूप में प्राप्त कर पाएंगे

पिछड़ी पिछड़ी अल्पसंख्यक 70% अनुदान

पिछड़े अल्पसंख्यक को मोटर की खरीद राशि का 70% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है क्योंकि पिछड़े और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लोग गरीबों के कारण सबमर्सिबल पंप लगवाने में असमर्थ होते हैं जिसके लिए बिहार सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को 2HP के मोटर पर ₹14000 का अनुदान तथा 3 HP के मोटर पर 17000 रुपए का अनुदान और 5 HP के मोटर पर 21000 रुपए का अनुदान देती है ताकि गरीब किसान भी अपने खेत में सिंचाई की उचित व्यवस्था कर सकें

अनुसूचित जाति जनजाति 80% अनुदान

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति 80% अनुदान के हकदार हैं जिन्हें मोटर की खरीदी राशि का 80% राशि सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है तथा 20% ही किस को लगाना पड़ता है और बहुत ही कम लागत में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के गरीब किसान के खेत में भी सबमर्सिबल के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है अनुसूचित जाति तथा जनजाति को 2 HP के मोटर पर ₹16000 रुपए तथा 3 HP के मोटर पर ₹20000 रुपए और 5 HP के मोटर पर ₹24000 की राशि प्रदान की जाती है

निजी नलकूप योजना की पात्रता(eligibility)

  • आवेदन करता बिहार का मूल निवासी होना चाहिए
  • यह प्रमाणित करना होगा कि जिस खेत में वह बोरिंग कर रहा है वह असंचित क्षेत्र है और वहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है
  • नल को स्थापित करने की भूमि पूर्ण रूप से बोरिंग के लिए अनुकूल होनी चाहिए
  • लाभार्थी को पहले नलकूप योजना का लाभ नहीं मिला हुआ होना चाहिए
  • को योजना का मुख्य प्रयोजन फसलों की सिंचाई के लिए ही होना चाहिए
  • लाभार्थी के पास 40 डिसमिल जमीन होना आवश्यक है

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज(documents)

निजी नलकूप योजना 2026 का लाभ लेने के लिए आपको कुछ अपने निजी दस्तावेज देने होते हैं जो की योजना के अंतर्गत जरूरी माने जाते हैं और उन आवश्यक दस्तावेज के माध्यम से आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज दिखने होते हैं जो कि आपका जाति की श्रेणी और किसान होने का प्रमाण देते हैं

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक हुआ)
  • खेत का नकल (आवेदन करता के नाम का)
  • आधार लिंक बैंक पासबुक
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • खेत के साथ खींचा हुआ तस्वीर
  • जाति प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (online apply)

निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bihar.gov.in पर आ जाना है

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  • अब आप बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर आ चुके हैं जहां पर आपको आवेदन करें पर क्लिक करना होगा
  • उसके बाद अपना आधार नंबर डालकर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के द्वारा आधार कार्ड को सत्यापित कर लें
  • इसके बाद आपको सभी जानकारी फार्म में भर देनी है और सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है
  • उसके पश्चात आपको घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद बॉक्स में टिक कर देना है
  • अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसके द्वारा आप अपनी आवेदन की स्थिति की जांच कर पाएंगे
  • जब आपके आवेदन की जांच अधिकारियों द्वारा सत्यापित हो जाती है तब आप अपना बोरिंग के लिए खुदाई का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं
  • आवेदन सत्यापित होने के 60 दिन के भीतर ही बोरिंग करना अनिवार्य है

आपके प्रश्न(FAQ)

प्रश्न -बिहार निजी नलकूप योजना 2026 के तहत कितनी राशि दी जाएगी?

उत्तर-बिहार निजी नलकूप योजना 2026 के तहत जाति श्रेणी के अनुसार सामान्य वर्ग को 50% का अनुदान तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को 70% का अनुदान और अनुसूचित जाति तथा जनजाति को 80% का अनुदान प्रदान किया जाता है जो की अलग-अलग एचपी के मोटर के लिए अलग-अलग राशि भी प्राप्त होती है|

प्रश्न-मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का आवेदन कैसे करें?

उत्तर-मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का आवेदन लघु जल संसाधन विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट mwrd.bihar.gov.in पर जाकर बिहार के पात्र किसान कर सकते हैं|

प्रश्न-गहरी बोरिंग के लिए कौन सी योजना है?

उत्तर-मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बिहार 15 मीटर से लेकर 70 मीटर की गहराई तक के लिए अनुदान प्रदान करने की योजना है|

प्रश्न-बिहार में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना क्या है?

उत्तर-बिहार में निजी नलकूप योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के किसानों को जाति श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दर से अलग-अलग राशि नलकूप योजना के अंतर्गत सब्सिडी के तौर पर दी जाती है ताकि सभी किसानों के खेत में सिंचाई की उचित व्यवस्था हो सके और फसल की पैदावार में वृद्धि हो इस योजना को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना भी कहा जाता है बिहार सरकार इस योजना के तहत बोरिंग में होने वाले खर्च में सामान्य को 50% पिछड़ी को 70% तथा अनुसूचित जाति को 80% का अनुदान प्रदान करती है|

प्रश्न-मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बिहार का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

उत्तर-मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बिहार का स्टेटस ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले आपको लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bihar.gov.in के होम पेज पर जाना है और स्थिति की जांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा अपना आवेदन संख्या डालकर अपने आवेदन की स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं?

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